टर्किश कंपनी सेलेबी को हाईकोर्ट से झटका: सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज; ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र ने लिया था एक्शन
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राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की की विमानन कंपनी की सेवाएं रद्द कर दी थी। (File Photo)
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से टर्किश विमानन कंपनी सेलेबी को बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने सेलेबी कंपनी की सुरक्षा क्लीयरेंस रद्द कर दी थी। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने यचिका को खारिज कर दिया। टर्किश विमानन कंपनी सेलेबी की याचिका खारिज होने से BCAS का आदेश अब लागू हो गया है। इससे कंपनी के कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंपनी पर कार्रवाई
सेलेबी कंपनी देश के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती थी। BCAS ने 15 मई को देश के एयरपोर्ट से कपंनी की सेवाएं हटा दी थीं, इससे देश के कई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन में दिक्कत हुई थी और 10 हजार से अधिक कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई थी।
9 एयरपोर्ट पर सुरक्षा संभाल रही थी कंपनी
मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत- पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। तनाव के बीच तुर्किए ने पाकिस्तान की मदद की थी। इसके बाद 9 एयरपोर्ट पर सुरक्षा संभाल रही सेलेबी कंपनी पर कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर टर्किश विमानन कंपनी की सेवाएं रद्द कर दी थी।
एविएशन के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया- कंपनी
याचिकाकर्ता कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने तर्ज दिया कि कंपनी के पास भारत में अपनी सेवाओं का परिचालन के लिए पास संवैधानिक अधिकार हैं, इसे गलत तरीके से कुचल दिया गया। रोहतगी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी ने सिविल एविएशन के सुरक्षा नियम (12) का पालन नहीं किया हो। वकील ने कहा कि BCAS के डायरेक्टर को इस तरह का फैसला लेने से पहले नोटिस देना था। उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए था। सीनियर वकील रोहतगी ने कहा कि BCAS के डायरेक्टर जनरल के पास बिना सुनवाई के इस तरह का फरमान जारी करने का अधिकार नही था।

