गोल्ड स्मगलिंग केस में एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ की पेनल्टी: मार्च में 14.8 किलो सोना के साथ गिरफ्तार हुई थीं
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रान्या राव ने साल 2014 में कन्नड़ फिल्म ‘माणिक्य’ से डेब्यू किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क. कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर गोल्ड स्मगलिंग केस मामले में DRI (डाइरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) ने 102 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। रान्या के अलावा उनके साथी तरुण राजू पर भी 63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत के दौरान DRI ने कहा- सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ डीटेल्ड नोटिस तैयार करना एक मुश्किल काम था। आज हमने आरोपियों को 11,000 पन्नों के डाक्यूमेंट्स सौंपे हैं।
रान्या को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास दुबई से लाया गया 14.8 किलो सोना जब्त हुआ था। उनके खिलाफ कस्टम एक्ट की धारा 135 और 104 के तहत केस दर्ज किया गया था, वहीं धारा 108 के तहत पूछताछ की कार्रवाई भी चल रही है।
17 जुलाई को रान्या को गोल्ड स्मगलिंग केस में एक साल की सजा सुनाई गई थी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी (COFEPOSA) के तहत उन्हें एक साल तक जमानत का भी हक नहीं है। रान्या के अलावा उनके साथी तरूण राजू को भी एक साल की सजा सुनाई गई।
पूरा मामला क्या था
- 3 मार्च 2025 को रान्या राव के पास से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) अधिकारियों ने 14.8 किलो सोना बरामद किया था। जब्त सोने की कीमत लगभग 12.56 करोड़ बताई जा रही। वहीं, उनकी घर पर रेड के दौरान 2.06 करोड़ के गहने और 2.67 करोड़ कैश बरामद हुए थे।
- इंवेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि रान्या साल 2023 से 2025 के बीच 34 बार अकेले दुबई गई थीं। इनमें से कई ट्रिप तो सिर्फ एक दिन के ही थे। इस ट्रैवल पैटर्न को देख कर एजेंसियों को इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क की आशंका हुई थी।
- मार्च 2025-इस मामले में रान्या के सौतेले पिता और सीनियर IPS अधिकारी के. रामचंद्र राव और उनके पति से भी पूछताछ हुई। जांच एजेंसियों को शक था कि एयरपोर्ट के VIP प्रोटोकॉल का दुरुपयोग हुआ है।
- मार्च 2025- रान्या ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्लेन के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, न कि टर्मिनल से।
- मार्च 2025- रान्या की जमानत याचिकाएं बार-बार इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट और हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी थी।
- अप्रैल 2025- बेंगलुरु कोर्ट ने रान्या और उनके सह-आरोपी तरुण राजू को डिफॉल्ट बेल दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारी तय समय में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए थे। हालांकि, कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद भी रान्या को रिहाई नहीं मिल पाई थी।
- दरअसल, उस वक्त COFEPOSA के तहत दोनों पर कार्रवाई जारी थी। इस कानून के तहत केवल शक के आधार पर भी एक साल तक व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है, खासतौर पर फॉरेन करेंसी और स्मगलिंग से जुड़े मामलों में।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ी, 2014 में एक्टिंग डेब्यू किया
रान्या राव का जन्म कर्नाटक के चिकमंगलूर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोडागु और बेंगलुरु से पूरी की। इसके बाद बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन बीच में ही इसे छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई चली गईं।
जांच में यह भी सामने आया है कि रान्या राव कर्नाटक के सीनियर आईपीएस अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। रामचंद्र राव फिलहाल कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डीजीपी हैं।
रान्या राव ने साल 2014 में कन्नड़ फिल्म ‘माणिक्य’ से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 2016 में आई फिल्म ‘वगाह’ और 2017 में आई फिल्म ‘पटकी’ में काम किया। इसके बाद से वे फिल्मी पर्दे से गायब हैं।

