PM के साथ युवती के मॉर्फ्ड फोटो शेयर करने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का दीपके-सौरव दास को नोटिस, कंटेंट हटाने का निर्देश
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CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरव दास समेत कई को हाईकोर्ट का नोटिस
नेशनल डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस CJP प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की की पीएम मोदी के साथ मॉर्फ्ड इमेज सर्कुलेट करने के मामले में जारी किया गया है।
हाईकोर्ट ने मेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस गिरीश कथपालिया ने निर्देश देते हुए कहा- यह साधारण स्थिति नहीं है, जिसमें मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री का है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले को संवेदनशील तरीके से लेने के लिए कहा है।
पीड़िता को सुरक्षा दे पुलिस- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से लड़की को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए भी कहा है, जिसे मॉर्फ्ड इमेज वायरल होने के बाद धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के पते को भी गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ ही इसे शेयर किया जाए, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस मामले में 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
पीड़ित महिला ने याचिका में क्या मांग की
याचिका में महिला ने आरोप लगाया था कि CJP नेताओं ने उसकी मॉर्फ्ड फोटो बनाई और उसे सर्कुलेट किया। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसकी मॉर्फ्ड फोटो हटाने का आदेश देने की मांग की गई थी। इसमें वह पीएम मोदी के साथ खड़ी नजर आ रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि CJP नेताओं ने अपने साथियों के जरिए उसकी फोटो प्राप्त की और उसे AI के जरिए मॉर्फ्ड की।
पीड़िता की तरफ से पेश वकील उमेश चंद्र शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। अपनी शिकायत में पीड़िता ने अभिजीत दीपके, रतना सिंह, सौरव दास और अन्य पर आरोप लगाए हैं और कहा कि उसकी फोटो का इस्तेमाल ऑनलाइन और वेबसाइट पर किया गया।

