US में भारतीय ऐसा करते तो अगली फ्लाइट से वापस भेज देते: HC की इमरान खान को फटकार; कहा- आप अमेरिकी नागरिक, SIR पर बोलने का अधिकार नहीं
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इमरान खान को मुंबई में CEC के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर हिरासत में लिया गया था।
नेशनल डेस्क. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने एक्टर को याद दिलाया कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और वे भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा- अगर कोई भारतीय अमेरिका में किसी प्रदर्शन में शामिल होता तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत भेज दिया जाता।
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने सुनवाई के दौरान इमरान खान से कहा, आप OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड धारक हैं। आप भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। SIR पर आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। आपको प्रदर्शन में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। आपको कोर्ट में स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देना होगा।
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'अमेरिका में भारतीय ऐसा करते तो अगली फ्लाइट से वापस भेज देते'
सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने दलील दी कि एक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिताई है। वह केवल अमेरिका में जन्म लेने के कारण अमेरिकी नागरिक हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने के बजाय उनकी नागरिकता की स्थिति पर जोर दिया।
बेंच ने कहा, जाहिर है, क्योंकि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका को ही ले लीजिए। वहां अगर कोई भारतीय नागरिक ऐसा प्रदर्शन करता तो उसे अगली ही फ्लाइट से वापस भेज दिया जाता।
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'40 साल से भारत में रहकर भूल गए कि OCI कार्ड धारक हैं'
कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब इमरान खान ने अपना ज्यादातर जीवन भारत में बिताया और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, तो उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली। बेंच ने कहा- अभिनेता इतने लंबे समय से भारत में रह रहे हैं कि शायद वह भूल गए कि वे OCI कार्ड धारक हैं।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इमरान खान ने चुनाव आयोग के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें लीव इंडिया नोटिस (LIN) जारी किया था। इस नोटिस में अभिनेता को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने OCI कार्ड धारक होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने अगले आदेश तक नोटिस पर रोक लगा दी थी।

