दिल्ली में 7 दिन में करीब 25 FIR: राहुल-प्रियंका समेत कई विपक्षी नेताओं के नाम; 10 अक्टूबर को CJP के प्रोटेस्ट पर भी पुलिस की वॉर्निंग
Published:
3 min read

तस्वीर गुरुवार की है। इस दिन विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी की लीडरशिप में जंतर-मंतर की ओर मार्च किया था। (फोटो सोर्स: ANI)
नेशनल डेस्क। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। 2 अक्टूबर से अब तक राजधानी में हुए अलग-अलग प्रदर्शनों के सिलसिले में करीब 25 FIR दर्ज होने के दावे हैं। इन मामलों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने जैसे आरोप हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लगी पाबंदियों के उल्लंघन को लेकर भी मामले दर्ज किए गए हैं।
ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 7 दिन में दर्ज हुई 25 FIR में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं के नाम शामिल हैं। शुरुआती चार दिन जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर मामले दर्ज हुए, इसके बाद बीते तीन दिन से विपक्षी सांसदों के बैक टू बैक प्रोटेस्ट मार्च को लेकर केस रजिस्टर किए गए।
आकाशवाणी भवन में प्रदर्शन को लेकर FIR
दिल्ली पुलिस ने बुधवार (7 अक्टूबर) को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA ब्लॉक के अन्य सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह मामला मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में बिना परमिशन एंट्री करने से जुड़ा है।
दरअसल, INDIA ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर यानी निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक, इस मार्च के लिए कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं ली गई थी। ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों को चुनाव आयोग के दफ्तर के पास रोक दिया गया, तो कई विपक्षी नेताओं और सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ नेता आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए और वहां पर 8 घंटे तक प्रोटेस्ट करते रहे।
इसके अगले दिन विपक्षी सांसदों के जंतर-मंतर मार्च पर भी काफी बवाल हुआ। पुलिस और सांसदों के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की होती रही। खुद राहुल गांधी पुलिसकर्मियों को धक्का देते दिखाई दिए। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कई अलग-अलग मामले दर्ज किए।
CJP को भी दे दी वॉर्निंग
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर भी चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि राजधानी में धारा 163 लागू होने के कारण कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में बिना परमिशन भीड़ जुटाने या प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दिल्ली पुलिस की DCP सृष्टि पांडे ने कहा है कि पाबंदियां लागू रहने तक जंतर-मंतर या किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। उन्होंने वॉर्निंग दी कि अगर कोई बिना परमिशन के भीड़ जुटाता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें...

