दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति: SC ने 7 और 8 नवंबर के लिए टाइम लिमिट तय की; सुबह 6-7 और रात में 8-10 बजे तक चला सकेंगे
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दिल्ली-NCR में ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति (प्रतीकात्मक फोटो)
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने NCR में 7-8 नवंबर के लिए टाइम लिमिट तय की है। इसके हिसाब से 7 और 8 नवंबर को सुबह 6-7 और रात 8-10 बजे तक ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकेंगे।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बी वराले की बेंच ने दोनों दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और फिर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। इससे पहले पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट का पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पटाखों के इस्तेमाल को लेकर उनके बार-बार निर्देश देने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि अधिकारी जमीनी स्तर पर सख्ती नहीं दिखाते। कोर्ट ने इसे हर जीवित प्राणी से संबंधित मुद्दा बताया। कोर्ट ने कहा- आदेश और निर्देश पारित करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उन्हें जमीनी स्तर पर लागू न करें। नहीं तो ये मजाक बन जाता है।
कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी से कहा, अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा- हम भी लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हम इस पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा रहे। लेकिन हमें भी ठोस कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए।
कोर्ट ने नो क्रैकर्स जोन भी बनाए
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। इन क्षेत्रों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को 'नो क्रैकर्स जोन' घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से इन स्थानों को उचित तरीके से चिह्नित और प्रचारित किया जाएगा, ताकि निर्देशों का पालन हो सके।

