MP सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: OBC के 13% पद होल्ड होने पर कहा- आप 6 साल से सो रहे थे क्या? 23 सितंबर को सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप 6 साल से सो रहे थे क्या? 2019 ऑर्डर था, अचानक सरकार को अब क्यों याद आई। कोर्ट ने कहा कि यह समस्या आपने बनाई है। आपका जो ऑर्डिनेंस था, वह 6 महीने के लिए था।
मध्यप्रदेश में सरकारी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 13% पद होल्ड होने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सिर्फ ज्वाइंनिग पर रोक लगाई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सरकार ने OBC के लिए 27% रिजर्वेशन को लेकर एक्ट पास किया था। अभी इस पर कोई स्टे नहीं है। केवल विधिक सलाह के आधार पर एक नोटिफिकेशन से इस आरक्षण पर रोक लगा दी है। सरकार ने 87-13 फीसदी का फार्मूला तय किया है। 4 से 5 साल से यह 13% आरक्षण भी रुका हुआ है।
अब तक क्या हुआ?
2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने OBC के रिजर्वेशन को 14 से बढ़कर 27 फीसदी कर दिया था। जिससे कुल रिजर्वेशन 63 फीसदी हो गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल की पीजी प्रवेश परीक्षा में 27 फीसदी रिजर्वेशन देने पर रोक लगा दी। 2024 में हाईकोर्ट से सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भेजी गईं। अभी मामला कोर्ट में लंबित होने से OBC को 87:13 फार्मूले से आरक्षण मिल रहा है। जब तक कोर्ट अंतिम निर्णय न कर दे।

