West Bengal News : सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में शांति प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार, ED को मिली 5 दिन की रिमांड

West Bengal News : ईडी ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुए कथित घोटाले में आयोग के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है।
सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में शांति प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार
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हाइलाइट्स :

  • ईडी को पश्चिम बंगाल के कथित सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में मिली बड़ी सफलता

  • आयोग के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया

  • सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ईडी की कोलकाता विंग ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBCSSC) के अंतर्गत होने वाले सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले में आयोग के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोलकाता के विशेष न्यायालय (PMLA Court) के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय ने 8 अप्रैल 2024 तक 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

क्या कहा ईडी ने ?

ईडी ने अपने बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने पहले 19 फरवरी को उम्मीदवारों से धन और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिए प्रसन्न कुमार रॉय को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। ईडी के बयान में कहा गया कि "तत्काल भर्ती घोटाले में, WBCSSC के अधिकारियों द्वारा प्रसन्न कुमार रॉय और अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश में कक्षा 9 से 12 के लिए सहायक शिक्षकों के पद पर अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था।"

क्या है सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला ?

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा भर्ती घोटाला 2022 से पश्चिम बंगाल, भारत में चल रहा एक शिक्षा पश्चिम बंगाल राज्य सेवा आयोग (WBCSSC) का कथित घोटाला है। इस घोटाले की वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है। इस घोटाले का खुलासा, तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद हुआ था जिन्होंने 23 जुलाई 2022 को अपनी गिरफ्तारी तक ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलाई, 2022 में कई रिट याचिकाओं में समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा नौवीं से बारवीं के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों के भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। इन मामलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (समूह सी और डी), शिक्षण कर्मचारियों सहायक शिक्षकों (कक्षा नौवीं से बारवीं), और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति शामिल है। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था।

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