संदेशखाली हिंसा का एकमात्र आरोपी अब भी फरार! कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

Sandeshkhali Violence : अदालत ने कहा कि "शाहजहां शेख को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार
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हाइलाइट्स :

  • शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने जताई चिंता।

  • संदेशखाली में महिलाओं ने लगाए TMC नेता पर गंभीर आरोप।

  • 5 जनवरी के बाद से फरार है TMC नेता शाहजहां शेख।

पश्चिम बंगाल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए शाजहाँ शेख की गिरफ्तारी अब तक न होने पर चिंता जताई है। कोर्ट का कहना है कि, शाहजहां शेख जिसपर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और ज़मीन पर कब्ज़ा. करने का आरोप लगाया है ऐसे व्यक्ति का राज्य सरकार को समर्थन नहीं करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि "शाहजहां शेख को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसने नुकसान पहुंचाया है। अगर एक व्यक्ति पूरी आबादी को फिरौती के लिए पकड़ सकता है, तो सत्तारूढ़ व्यवस्था को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।"

दरअसल, कोर्ट में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने देने की याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज करते हुए अधिकारी को संदेशखाली जाने की अनुमति दी।

अदालत ने शाहजहां शेख को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि, इस पोरे मामले का मुख्या साजिशकर्ता अब भी फरार है। शाहजहाँ शेख, उसके समर्थकों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला करने के बाद से फरार है। ईडी अधिकारी 5 जनवरी को राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहाँ शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे।

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