संदेशखाली यौन हिंसा मामले की होगी CBI जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

CBI Will Investigate Sandeshkhali Sexual Violence Case : संदेशखाली यौन हिंसा मामले की जांच CBI से करवाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में कई याचिका लगाईं गई थी।
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हाइलाइट्स :

  • सीबीआई की हिरासत में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां।

  • कई महिलाओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप।

CBI Will Investigate Sandeshkhali Sexual Violence Case : पश्चिम बंगाल। संदेशखाली यौन हिंसा मामले की सीबीआई जांच होगी। इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इस मामले में टीएमसी का निलंबित नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। पिछली सुनवाई (4 अप्रैल 2024) के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन हथियाने के मामले की जांच करवाने के मामले में कोर्ट में कई याचिका लगाईं गई थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील प्रियंका टिबरेवाल ने जनहित याचिका लगाकर जांच को अदालत की निगरानी वाले आयोग को स्थानांतरित करने की मांग की थी जबकि एक अन्य वकील ने जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। प्रियंका टिबरेवाल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने सहयोगियों के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था, और उन्हें कई महिलाओं से शिकायतें मिली थीं, जो पुलिस के पास जाने से डरती थीं, लेकिन क्षेत्र में सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ अपनी आपत्तियां व्यक्त करना चाहती थीं। उन्होंने यौन हिंसा से प्रभावित महिलाओं के हलफनामे अदालत के सामने रखे और कहा, "अगर वे साबित कर दें कि एक भी हलफनामा गलत है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस हमेशा के लिए छोड़ दूंगी।"

सभी दलीलों को सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने पीठ के समक्ष रखे गए हलफनामे की सामग्री पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा, "पूरे जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ व्यवस्था को नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भले ही (हलफनामा) 1% भी सच है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और पश्चिम बंगाल कहता है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? क्या हलफनामे से यही साबित होता है।"

फिलहाल शेख शाहजहां ईडी अधिकारीयों पर किये हमले वाले केस में सीबीआई की हिरासत में है। अब सीबीआई महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न केस की भी जांच करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में जांच को सीबीआई को सौंपने की याचिका को राजनीती से प्रेरित बताया था।

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