भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज, CM ममता बनर्जी पर की थी टिप्पणी

FIR Against BJP Leader Dilip Ghosh : चुनाव आयोग ने पहले ही नेताओं को प्रचार के दौरान मर्यादित भाषा का उपयोग करने की हिदायत दी थी।
FIR Lodged Against BJP Leader Dilip Ghosh
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हाइलाइट्स :

  • चुनाव आयोग ने भी दिलीप घोष को दिया है नोटिस।

  • TMC ने खोला दिलीप घोष के खिलाफ मोर्चा।

FIR Lodged Against BJP Leader Dilip Ghosh : पश्चिम बंगाल। भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिलीप घोष भाजपा की ओर से बर्धमान दुर्गापुर से प्रत्याशी हैं। 26 मार्च 2024 को सीएम ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। दिलीप घोष को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है।

बर्धमान दुर्गापुर से भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष ने 26 मार्च 2024 को सीएम ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि, "जब दीदी गोवा जाती है तो वह गोवा की बेटी बन जाती है, त्रिपुरा में वह कहती है कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं, तय करो कि तुम्हारा पिता कौन है, यह सही नहीं है"। इस विवादित बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर बीजेपी सांसद दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा अध्यक्ष ने भी दिलीप घोष से स्पष्टीकरण मांगा था। अब दिलीप घोष के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है।

चुनाव आयोग ने पहले ही नेताओं को प्रचार के दौरान मर्यादित भाषा का उपयोग करने की हिदायत दी थी। बर्धमान दुर्गापुर से भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष द्वारा पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई विवादित टिप्पणी को चुनाव आयोग ने अचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नोटिस दिया है। इस पर दिलीप घोष को 29 मार्च शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा।

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