हाइलाइट्स :
पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं भाजपा उम्मीदवार।
हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी देबाशीष धर की याचिका।
Debasish Dhar Nomination Reject : पश्चिम बंगाल। बीरभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर ने नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्क्रूटनी राउंड में देबाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट में भी लगाई गई थी। चुनाव के लिए मतदान नजदीक होता देख कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस पर याचिका पर गौर करेगा। वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने भाजपा नेता देबाशीष धर का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए तत्काल सुनवाई जरूरी है। कलकत्ता HC ने भी याचिका लगाई गई थी जिसे इसे खारिज कर दिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, कृपया एक ईमेल भेजें हम इसे सूचीबद्ध करेंगे
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।