राज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नया फरमान जारी किया है। केंद्र सरकार ने राज्य मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है।
केंद्र का कहना है कि, राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि, वे यातायात के संशोधित नियमों के खिलाफ जाकर लोगों से जुर्माना वसूलें। वहीं अगर कोई राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माने की राशि कम करती है तो इसे असंवैधानिक माना जाएगा और केंद्र उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि, कोई भी राज्य मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत तय किए गए जुर्माने की राशि को कम नहीं कर सकता।
राज्यों की मनमानी के चलते उठाया कदम
दरअसल, कई राज्यों पर कुछ मामलों में जुर्माने की राशि कम करने का मामला सामने आया था। जिसके बाद परिवहन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से सलाह मांगी थी।
बता दें कि सितंबर 2019 से लागू संशोधित मोटर वाहन एक्ट में यतायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रावधान बनाए गए थे।
मंत्रालय ने राज्यों को भेजे सुझाव में कहा कि, मोटर वाहन अधिनियम 2019 संसद से पारित कानून है और राज्य तय किए गए जुर्माने की राशि को कम करने की कोई भी कानून पास नहीं कर सकता और न ही कार्यकारी आदेश जारी कर सकता है।
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