ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ASI सर्वेक्षण पर रोक से इनकार, मुस्लिम पक्ष को झटका
हाइलाइट्स :
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला
मुस्लिम पक्ष को दिया झटका, परीसरमें जारी रहेगा ASI सर्वे
SC ने ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला है। दरअसल, आज शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इस मामले की आज सुनवाई हुई, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही बताया गया है। अब ज्ञानवापी परिसर में ASI टीम का सर्वे नहीं रुकेगा, बल्कि जारी रहेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से सावधानी बरतने को कहा है।
ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक से SC का इनकार :
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया एवं मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण टीम का ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि, वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी। हम हाई कोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी।
सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, ASI ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि, वहां इमारत को सर्वे के दौरान कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, सर्वे की कवायद के जरिये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन है। इस एक्ट के मकसद था कि, देश में सेकुलरिज्म की भावना बनी रहे।
बता दें कि, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) की टीम द्वारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे आज सुबह सात बजे से शुरू हुआ था, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी।
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