हाइलाइट्स :
मुस्लिम पक्षकारों नहीं मिली उच्च न्यायालय से राहत।
वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई थी अपील।
व्यास का तहखाना में जारी है पूजा - पाठ और आरती।
Gyanvapi Case : उत्तरप्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी केस सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी तय की है। उच्च न्यायालय अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में हिन्दुओं का पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा रखा गया। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की। मुस्लिम पक्षकारों ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को तत्काल कोई राहत न देते हुए सुनवाई को 12 फरवरी सुबह 10 बजे तक टाल दिया है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। उच्तम न्यायालय ने इस मामले में पक्षकारों को हाई कोर्ट में अपिलक करने को कहा था। है कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई की जा रही है। बता दें कि, वाराणसी अदालत द्वारा हिन्दू पक्षकारों को व्यास का तहखाना में पूजा करने का अधिकार दिया गया था।
वाराणसी अदालत के फैसले के बाद ASI रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें मंदिर होने की बात कही गई थी। बहरहाल इस समय व्यास का तहखाना में पूजा पाठ जारी है। वाराणसी कोर्ट में अन्य तहखाना खुलवाने के लिए भी याचिका लगाई गई है।
उत्तरप्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। ज्ञानवापी में KVM ट्रस्ट के पुजारी द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के बाद शयन आरती की गई। भगवान के सामने अखण्ड ज्योति प्रारम्भ हुई। उपरोक्त सभी देवताओं की दैनिक आरती - सुबह की मंगला आरती, भोग आरती, शाम की आरती, देर सूर्यास्त की शाम की आरती, शयन आरती की गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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