Gyanvapi Case : सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, कहा - हाई कोर्ट में कीजिए अपील

Gyanvapi Case Update : SC में वाराणसी अदालत के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें हिन्दू पक्षकारों को पूजा करने का अधिकार दिया गया था।
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हाइलाइट्स :

  • ज्ञानवापी में आधी रात हिन्दू पक्षकारों ने की थी पूजा।

  • अब HC में मुस्लिम पक्षकार करेंगे याचिका दायर।

  • उत्तरप्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर।

उत्तरप्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में मुलिम पक्षकारों की याचिका को तत्काल सुनने से इंकार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी अदालत के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें हिन्दू पक्षकारों को व्यास का तेहखाना में पूजा करने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टार से आधी रात को इस मामले में तत्काल सुनवाई करने को कहा था।

अपने आवेदन में, वकील निज़ाम पाशा और फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी ने कहा था कि, वाराणसी कोर्ट के आदेश की आड़ में, स्थानीय प्रशासन ने "जल्दबाज़ी" में, साइट पर भारी पुलिस बल तैनात किया और मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में स्थित ग्रिलों को काटने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन के पास आधी रात में जल्दबाजी में यह कार्य करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।

मुस्लिम पक्षकारों का आरोप है कि, इस तरह की अनुचित जल्दबाजी का स्पष्ट कारण यह है कि, प्रशासन दूसरे पक्ष के साथ मिलकर मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकार का उपयोग करने से रोकना चाहता है।

ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद व्यास के तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 'व्यास का तेहखाना' में प्रार्थना कर सकते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।

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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी में हिंदुओं को Vyas Ka Tahkhana में पूजा का अधिकार, वाराणसी कोर्ट का आदेश

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