अतीक-अशरफ के हत्यारों को 14 दिन की जेल- प्रयागराज कोर्ट ने सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश, भारत। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड पर मचे बवाल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि, प्रयागराज की कोर्ट ने अतीक-अशरफ के हत्यारों की सजा का फैसला सुनाते हुए, उन्हें जेल भेजा है।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में शूटर :
दरअसल, अतीक-अशरफ हत्याकांड के तीनों हत्यारों को आज रविवार को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया, इस दौरान कोर्ट ने तीनों शूटरों को 14 न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया है। प्रयागराज कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक, अब तीनों शूटर 'अरुण मौर्य, सन्नी सिंह और लवलेश तिवारी' 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल में रहेंगे।
तो वहीं, माफिया अतीक अहमद और अशरफ का पोस्टमार्टम भी हो गया है और दोनों के शव परिजनों को भी सौंप दिए गए है। मिली जानकारी के मुताबि, इन दोनों को सुपुर्दे-ए-खाक कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। बता दें कि, शूटरों ने अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। पोस्टमार्टम के बाद सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि, अतीक के बॉडी में 8 गोलियां मिली हैं।
मास्टरमाइंड की पड़ताल में जुटी यूपी पुलिस :
इसके अलावा अतीक-अशरफ हत्याकांड को लेकर जांच हुई, जिसमें यह पता चला है कि, तीनों आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये तीनों एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, तीनों अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। इन तीनो को एक साथ लाकर, रेकी करवाने, होटल में रुकवाने, विदेशी हथियार देकर, मीडिया का फर्जी आईडी कार्ड-बूम और कैमरा देकर अतीक-अशरफ की हत्या के लिए भेजने वाले मास्टरमाइंड की पड़ताल करने में यूपी पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि, इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के कइ नेता, CM ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए योगी सरकार पर हमला बोल रहे है।
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