उत्तर प्रदेश। कई बार देखा होगा कि, लोग गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करते रहते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेज और अधिक बढ़ जाते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी हरकतों से ही बड़ी घटना घट जाती है। पता भी नहीं चलता है। इन्हीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश में कोई भी गाड़ी चालते हुए बात करता हुआ पता गया तो, उससे जुर्माना वसूला जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियम :
दरअसल, उत्तर प्रदेश में अब कोई भी दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करता पाया गया तो, पुलिस उससे 10 हजार रूपये तक का जुर्माना वसूल सकती है। बताते चलें, सरकार में इसके लिए भी अलग नियम बनाया है। पुलिस गाड़ी चलाते समय बात करते पाए गए व्यक्ति से पहली बार में 1 हजार और दूसरी बार दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल सकती है। बताते चलें, यह नियम उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत गुरुवार से जारी कर दिए गए हैं।
अन्य नए नियम :
वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पाए जाने के अलावा भी यदि किसी दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलता पाया गया तो उसे 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। यदि पार्किंग के नियमों का उल्लंघन किया या गलत जगह गाड़ी पार्क की तो पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं, कोई भी 4 पहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के कार चलता पाया गया तो, उसे एक हजार का जुर्माना जमा करना होगा और यदि कोई भी वाहन चालक बिना लाइसेंस या 14 साल से कम आयु का बच्चा बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलता पाया गया तो, उस पर 5 हजार रुपए तक का चलान काटा जा सकता है।
कई अन्य छोटे-बड़े नियम :
UP सरकार द्वारा ने इन सब के अलावा भी ऐसे लोगों से भी जुर्माना वसूलने को लेकर भी नियम लागू किया है।
जो पुलिस अधिकारी की बात नहीं मानते और उन्हें उनका काम करने में बाधा डालते हैं। ऐसे लोगों से पहली बार में 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत फेक्ट बताने वाले से 10 हजार जुर्माना लिया जाएगा।
फायर बिग्रेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले लोगों से 10 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
बहुत अधिक तेज कार चलाने पर 2 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
कॉमर्शियल वाहनों को तेज चलने पर 4 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
2 पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर 1 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में 1 हजार और दूसरी बार 2 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार और दूसरी बार 4 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन 1 लाख का जुर्माना देना होगा।
मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना होगा।
राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
किसी के भी द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर वाहन चलवाने से 10 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
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