Unlock 5 : भारत में महामारी कोरोना की जंग जारी है और केंद्र सरकार इस वायरस के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन को हटाकर देश को अनलॉक किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हर माह में कोरोना की गाइडलाइंस जारी की जाती है, लेकिन इस बार नई गाइडलाइंस जारी नहीं होगी।
अनलॉक 5 गाइडलाइंस की बढ़ाई समय सीमा :
त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने के अंत में 'अनलॉक-5' में कई छूट दी गई थी, लेकिन इस बार 'अनलॉक 6' की नई गाइडलाइंस जारी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की है। इस संबंध में आज मंगलवार को गृह मंत्रालय (MHA) ने आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किए थे, अब वे 30 नवंबर तक जारी रहेंगे।
राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष इजाजत/अनुमोदन या फिर ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
गृह मंत्रालय
MHA का ऑर्डर :
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, ''MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी गईं गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।'' साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि, ''किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी।''
कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार :
अनलॉक-5 की गाइडलाइंस के दौरान 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने समेत ऐसी तमाम गतिविधियों की इजाजत देने वाली मौजूदा गाइडलाइंस अब अगले पूरे महीने प्रभावी रहेगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी यानी 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन सख्ती से ही जारी रहेगा। इस लिंक पर क्लिक कर जानें अनलॉक-5 की गाइडलाइन में क्या-क्या छूट दी गई थी।
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