Tehreek-e-Hurriyat Banned: जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग के बाद तहरीक-ए-हुर्रियत पर सरकार का एक्शन, UAPA के तहत बैन
हाइलाइट्स
तहरीक-ए-हुर्रियत को भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए गैरकानूनी संघ घोषित किया।
यह संगठन J&K को भारत से अलग करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल।
Tehreek-e-Hurriyat Banned : नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग के बाद अब तहरीक-ए-हुर्रियत पर सरकार ने साल 2023 के अंतिम दिन एक्शन लिया है। UAPA के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत पर 31 दिसंबर रविवार को बैन लगा दिया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल था। इससे पहले सरकार जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग पर बीते बुधवार 27 दिसंबर को बैन किया था।
तहरीक-ए-हुर्रियत गैरकानूनी संघ घोषित
गृह मंत्रालय ने 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TeH)' को अगले पांच वर्षों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है।
तहरीक-ए-हुर्रियत के बैन होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TEH) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाते हुए और आतंकी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है।
इससे पहले बीते बुधवार 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को, भारत सरकार ने UAPA कानून के तहत बैन कर दिया। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधि में संलिप्त था। पूरी खबर पढ़नें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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