सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका- सजा पर रोक वाली याचिका की खारिज
गुजरात, भारत। मोदी सरनेम की टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक के लिए दायर हुई याचिका पर गुजरात की सूरत कोर्ट का फैसला आ गया है, इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत न देते हुए बड़ा झटका दिया है और राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है।
राहुल गांधी की सजा में कोई बदलाव नहीं :
दरअसल, 'मोदी सरनेम' पर मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट में दायर हुई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और राहुल गांधी की सजा में कोई बदलाव नहीं किया और याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया है। सूरत की सेशंस कोर्ट के बाद अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा।
तो वहीं, गुजरात की सूरत कोर्ट का फैसला आने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला था। आज उन्होंने अपने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा था- सेठ किसका? सेठ साहेब का।
बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर गलत टिप्पणी किए जाने के बाद से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके इस बयान के कारण कोर्ट ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी करार दिया और दो साल ही सजा सुनाई गई है। हालांकि, सजा को लेकर राहुल गांधी द्वारा याचिका दायर करने के बाद 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट उन्हें जमानत दे दी थी। ताे वहीं, सजा मिलने के बाद वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी अयोग्य घोषित भी हो चुके है। उनकी लोकसभा सदस्या रद्द कर दी गई है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।