सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा UPSC के छात्रों को मौका

UPSC CSE देने वाले स्टूडेंट्स की अतिरिक्‍त अटेम्‍प्ट देने की मांग का मौका वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पंहुचा। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा UPSC के छात्रों को मौका
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगा UPSC के छात्रों को मौकाSocial Media
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उत्तर प्रदेश। कोरोना के चलते देश में कई बदलाव हुए साथ ही कई व्यवस्थाएं काफी हद तक बिगड़ गई थीं। इसी दौरान हुई परीक्षाएं भी काफी मुश्किल समय में हुईं। जिसके कारण कई स्टूडेंट्स परीक्षाएं नहीं दे पाए। इसी के चलते संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देने वाले स्टूडेंट्स लगातार एक और अवसर मांग रहे थे। उनकी मांग थी कि, उन्हें एक अतिरिक्‍त अटेम्‍प्ट देने का मौका दिया जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज :

दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिव‍िल सर्विस परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की मांग को सही मानते हुए उन्हें एक अतिरिक्‍त अटेम्‍प्ट देने का फैसला सुनाया था, लेकिन इस फैसले में उम्र को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को अतिरिक्‍ट अटेम्‍प्‍ट देने का दूसरा मौका देने से मन कर दिया है। इन छात्रों में ऐसे उम्मीदवार भी शामिल है। जिनका यह अंतिम प्रयास था। आज जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें इन उम्मीदवारों को इस साल होने वाली UPSC CSE में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मौका देने की मांग की गई थी।

उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी राहत :

बताते चलें, पिछले साल 2020 में कोरोना के चलते काफी समय लॉकडाउन रहा। जिसके कारण कई स्टूडेंट्स अपने घर पर ही थे और कोरोना काल के दौरान अक्टूबर 2020 में हुई 'UPSC सिविल सेवा परीक्षा' में शामिल नहीं हो सके। इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी आयु अधिकतम आयुसीमा तक पहुंच जाने के कारन उनका यह लास्‍ट अटेम्‍प्‍ट था, लेकिन वो लॉकडाउन के चलते नहीं दे पाए। उन्‍होंने आयोग से एक अतिरिक्‍त अटेम्‍प्‍ट देने और ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है। बता दें, इस फैसले से लगभग 3,000 उम्मीदवार प्रभावित होंगे क्योंकि,उनका पिछले साल का अंतिम प्रयास बेकार चला गया है।

उम्मीदवार कर चुके थे आयु सीमा को पार :

बताते चलें, UPSC CSE 2020 की परीक्षा न दे पाने वाले यह कई उम्मीदवार ऐसे भी थे जिनका यह अंतिम प्रयास था क्योंकि उनकी इसमें शामिल होने के लिए कुल प्रयासों की संख्या पूरा हो गई थी या फिर वे इसके लिए निर्धारित की गई ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके थे और इन्हीं उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाए।

सरकार की सहमति :

बताते चलें, सरकार स्टूडेंट्स को मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह मौका सिर्फ उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जो निर्धारित आयु सीमा के अंदर आते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हालात असाधारण होने के कारण सरकार को इस पर विचार करने को कहा।

ASG का कहना :

इस मामले में आज सुनवाई हुई है जिसमे केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि, 'सरकार इस मामले पर कठोर नहीं होना चाहती है। इस पर विचार किया गया, जिसके बाद सरकार ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने के लिए सहमत नहीं है। इसके बाद तीन जजों एएम खानविल्कर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की बेंच ने उम्मीदवारों द्वारा दायर की याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि, अब सिर्फ UPSC CSE परीक्षा में ग्रेजुएट उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं।

UPSC परीक्षा के लिए उम्र और मौके :

  • सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु - 32 वर्ष और अधिकतम छह प्रयास

  • अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की आयु - 35 वर्ष और अधिकतम नौ प्रयास

  • अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की आयु - 37 वर्ष और असीमित मौके

  • अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की आयु - 37 वर्ष और असीमित मौके

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