दिल्ली, भारत। देश की सर्वोच्च न्यायाल (सुप्रीम कोर्ट) में आज सड़क दुर्घटना में मुआवजा बढ़ाने वाली याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की राशि :
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मुआवजा बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई में दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों का मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है। बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना की मुआवजे की राशि 7,77,600 रुपये की थी, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट इस राशि में वृद्धि कर ये राशि 19,65,600 रुपये तक कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना :
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि, ''दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। निचली अदालतों को इस बात ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर चोट ना सिर्फ व्यक्ति को निर्बल बनाती है बल्कि उन पर इसका मानसिक और भावनात्मक असर भी ड़ालता है।''
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ असहमति जताई कि, "विष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि केवल मौत के मामले में दी जा सकती है, चोट के लिए नहीं। इस अदालत ने बार-बार कहा है कि मुआवजे में सभी तत्व शामिल होने चाहिए जो पीड़ित को उस स्थिति में पहुंचा सकें, जिसमें वह दुर्घटना से पहले था। हालांकि, कोई धनराशि या अन्य भौतिक मुआवजा उस आघात, दर्द और पीड़ा को खत्म नहीं कर सकता जिससे एक पीड़ित गंभीर दुर्घटना के बाद गुजरता है। मौद्रिक मुआवजा सामान्य जीवन बहाली को कुछ हद तक आश्वस्त करता है।"
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