पैगंबर मोहम्मद विवाद में एंकर नविका को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
दिल्ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट में टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान पर उपजे विवाद मामले की सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में आज 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार नाविका कुमार पर कार्रवाई पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है और पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है।
8 सप्ताह तक ऐक्शन पर लगाई रोक :
दरअसल, पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वरिष्ठ पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ 8 सप्ताह तक किसी एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ देश के कई राज्यों में दायर FIR दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा :
इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि, "आठ सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें।"
क्यों लिया गया यह फैसला :
बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने एंकर नाविका कुमार के खिलाफ आठ सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिए जाने का फैसला इसी लिए सुनायाै, ताकि वह ये एफआईआर निरस्त कराने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकें। वह एफआईआर खारिज कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं।
ऐसी डिबेट्स नहीं होनी चाहिए :
बता दें कि, इससे पहले बुधवार को हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मीडिया को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि, ''ऐसी डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार से भी हेट स्पीच पर रोक लगाने को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर जवाब मांगा था।''
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