हाइलाइट्स
येदियुरप्पा पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले की जांच CID को सौंपी।
POCSO एक्ट के तहत किया था पुलिस ने मामला दर्ज।
BS Yediyurappa Sexual Harassment Case : बेंगलुरू। पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत कथित यौन उत्पीड़न मामले को कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तहत CID को सौंप दिया। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पुलिस थाने में एक महिला ने उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने की शिकायत दर्ज कराई हैं। इस मामले में पुलिस FIR भी की जा चुकी है।
यह है मामला :
शिकायत में कथित तौर पर बताया गया है कि, यौन उत्पीड़न 2 फरवरी को मां और बेटी धोखाधड़ी के एक मामले में मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के पास गईं थीं। पीड़िता ने अपने ऊपर एक अन्य कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में मदद मांगी थी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीड़िता को एक कमरे के अंदर खींचकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित मारपीट की शिकायत की। मां की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ भाजपा नेता पर POCSO और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, कल रात करीब 10 बजे एक महिला ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चलती, हम कुछ भी खुलासा नहीं कर सकते। यह एक संवेदनशील बात है क्योंकि इसमें एक पूर्व सीएम शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक कोण है। अगर पीड़ित महिला को सुरक्षा की जरूरत है, तो दी जाएगी।
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