RS Rajakannappan Will Handle Higher Education Department of TN
RS Rajakannappan Will Handle Higher Education Department of TNRE - Bhopal

तमिलनाडु राज्यपाल ने CM स्टालिन की सिफारिश पर उच्च शिक्षा विभाग आर.एस. राजकन्नप्पन को सौंपा

RS Rajakannappan Will Handle Higher Education Department of Tamil Nadu : यह फैसला के. पोनमुडी को कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद आया है।
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हाइलाइट्स :

  • आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री को हुई है सजा।

  • आर.एस. राजकन्नप्पन पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी हैं।

  • पूर्व शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया।

तमिलनाडु। राज्यपाल ने सीएम एमके स्टालिन की सिफारिश को मंजूरी दे दी और पहले के पोनमुडी को सौंपे गए उच्च शिक्षा विभाग को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आर.एस. राजकन्नप्पन को सौंप दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने के. पोनमुडी को 3 साल की सजा सुनाई। पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

तमिलनाडु पूर्व उच्‍च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाक्षी (P Vishalakshi) पर 1.75 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। इसी मामले में मद्रास है कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बुधवार को पोनमुडी को भ्रष्‍टाचार के आरोप में मद्रास के उच्‍च न्‍यायालय ने दोषी पाया था। न्‍यायमूर्ति जी. जयचन्‍द्रन (Justice G. Jayachandran) ने पोनमुडी और उनकी पत्‍नी को दोष मुक्‍त किए जाने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया था।

भ्रष्‍टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में पी. विसालाखशी ने 2011 में आय से अधिक सम्‍पत्ति का मामला दर्ज हुआ था।अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्‍नी को गुरुवार को न्‍यायालय में पेश होने को कहा था ताकि समुचित सजा तय की जा सके। न्यायमूर्ति जयचन्‍द्रन ने भ्रष्‍टाचार रोधी कानून के अंतर्गत उन्‍हें दोषी पाए जाने पर कहा था कि, विशेष जज ने मंत्री और उनकी पत्‍नी को दोष मुक्‍त करने में त्रुटि की। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।

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Tamil Nadu : आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को 3 साल की सजा

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