परिक्षा में सिर, मुंह और कान ढकने वाले कपड़े पर लगाया प्रतिबंध
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कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने परीक्षा में सिर, मुंह और कान ढकने वाले कपड़े पर लगाया प्रतिबंध

कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने सरकार के फैसले पलटते हुए अपना नया आदेश जारी किया और परीक्षा केंद्र में सभी तरह ‘हेड कवर’ पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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हाइलाइट्स :

  • कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने सरकार के फैसले को पलटा

  • KEA ने परीक्षा में नए ड्रेस कोड की गाइडलाइन की जारी

  • सिर, मुंह और कान को ढकने वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी: KEA

कर्नाटक, भारत। कर्नाटक सरकार के फैसले पलटते हुए कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने अपना नया आदेश जारी किया और परीक्षा केंद्र में सभी तरह ‘हेड कवर’ पर प्रतिबंध लगा दिया है।

क्‍यों लगाया प्रतिबंध :

बताया जा रहा है कि, ब्लूटूथ उपकरणों का उपयोग करके नकल करने जैसी चीटिंग पर रोकथाम के लिए KEA ने परीक्षाओं में सिर ढकने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। हालंकि, परीक्षा निकाय ने दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बाद मंगलसूत्र और पैर की अंगुलियों बिछिया को पहनने की अनुमति दे दी है। KEA की तरफ से जारी ड्रेस कोड में बताया गया है कि, सिर, मुंह और कान को ढकने वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इसमें कहीं भी हिजाब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करने वाले कई उम्मीदवारों की गिरफ्तारी :

अथॉरिटी का आगे यह कहना भी है कि, कुछ दिनों पहले ही कालाबुरागी और यादगीर में एक परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करने वाले कई उम्मीदवारों की गिरफ्तारी की गई थी। कर्नाटक सरकार ने इस मामले को आपराधिक जांच को सौंप दिया था, इस पूरे मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी।

कर्नाटक के अलग-अलग शहरों में 18 और 19 नवंबर को परीक्षा आयोजित होने वाली हैं, जिसके लिए एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने सूचना जारी कर नए ड्रेस कोड की गाइडलाइन जारी कर बताया कि, परीक्षा केंद्र में बच्चे कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं जो उनके सिर, मुंह या कानों को ढके। बीते दिनों, यादगिर और कालाबुरागी में कई बच्चों को ब्लूटूथ के जरिए चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था।

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