EVM Machine Controversy : EVM मशीन को लेकर विवाद जारी, अब मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर

EVM Machine Controversy : तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने EVM मशीन (EVM Machine) को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है।
EVM Machine Controversy
EVM Machine ControversyRaj Express
Published on
Updated on
2 min read

हाइलाइट्स

  • EVM Machine का विवाद अब पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट।

  • मद्रास हाई कोर्ट में EVM Machine को लेकर रिट याचिका दायर।

  • DMK ने कहा -आम चुनाव में पेपर बैलट व्यवस्था का इस्तेमाल होना चाहिए।

EVM Machine Controversy : तमिलनाडु। EVM मशीन को लेकर विवाद अभी जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर EVM मशीन (EVM Machine) को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। दरअसल, 2 अप्रैल मंगलवार को तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने EVM मशीन (EVM Machine) को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK ने इससे पहले फरवरी 2024 में ईवीएम (EVM Machine) के मुद्दे पर चुनाव आयोग (ECI) जा चुका है और तब पार्टी की ओर से कहा गया था, कि, ईसी लोकसभा के चुनाव तब तक न कराए, जब तक कि उसकी ओर से चिह्नित कुछ उल्लंघन का हल नहीं कर दिया जाता है आम चुनाव में पेपर बैलट व्यवस्था का इस्तेमाल होना चाहिए।

EVM Machine Controversy : DMK ने जोर दिया गया कि, सभी वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती की जाए और एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल पांच वीवीपैट की गिनती न की जाए। डीएमके ने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को सीधे जोड़ने का आग्रह किया। इसने कहा था कि अगर आवश्यक हो, तो वीवीपैट को बैलेट यूनिट से अलग से जोड़ा जा सकता है "ताकि बैलेट यूनिट में इनपुट सिग्नल कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी दोनों को एक साथ मिल सके।"

वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव में सभी 'वीवीपेट' पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा। वर्तमान में, वीवीपीएटी पर्चियों के माध्यम से केवल पांच रैंडम रूप से चयनित ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) (EVM Machine) के सत्यापन का नियम है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com