कर्नाटक में हिजाब पहनकर परीक्षा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र
कर्नाटक के कुछ छात्रों ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अक्टूबर में एक संबंधित मामले में दो न्यायाधीशों के विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले को उठाने के लिए तीन-न्यायाधीशों की बेंच गठित करने पर वह जल्द ही "एक कॉल लेंगे।
बुधवार को अधिवक्ता शादान फरासत ने सीजेआई को बताया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रतिबंध के कारण वे पहले ही निजी संस्थानों में चले गए हैं लेकिन परीक्षाएं सरकारी संस्थानों में होने जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रतिबंध के कारण एक साल पहले ही खो चुके हैं। फरासत ने कहा, फिलहाल हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।
राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करने के लिए अधिकृत:
CJI ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और आवेदन पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त पीठ गठित करने पर विचार करेंगे। अक्टूबर में अदालत ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करने के लिए अधिकृत है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने हिजाब को पसंद का मामला बताया जिसे राज्य दबा नहीं सकता। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है।
राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक अधिसूचना को कर दिया था खारिज :
न्यायमूर्ति धूलिया ने सभी अपीलों से अलग और अनुमति दी, कहा कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम महिला की पसंद का मामला है और इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक अधिसूचना को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि शिक्षा के बारे में चिंता उनके दिमाग में सबसे अधिक थी और हिजाब प्रतिबंध निश्चित रूप से जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते में आएगा। असहमति के विचारों को देखते हुए इस मामले को दूसरी बेंच के गठन के लिए सीजेआई के पास भेजा गया था।
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