रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी लगा शाहनवाज हुसैन को झटका
रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी लगा शाहनवाज हुसैन को झटकाRaj Express

महिला से रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी लगा शाहनवाज हुसैन को झटका, जानिए क्या है पूरा मामला?

महिला के अनुसार शाहनवाज ने 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में उन्हें बुलाया और फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया।
Published on

राज एक्सप्रेस। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें उन्होंने रेप का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि, ‘इस मामले में निष्पक्ष जांच होने दें, यदि कुछ नहीं है, तो आप दोषमुक्त हो जाएंगे।’ ऐसे में अब शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है।

महिला का आरोप :

26 अप्रैल 2018 को एक महिला ने दिल्ली पुलिस को लिखित रूप से शिकायत दी थी कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया है। महिला के अनुसार शाहनवाज ने 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में उन्हें बुलाया और फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया।

कोर्ट पहुंची महिला :

इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं करने पर महिला साकेत कोर्ट पहुंची। कोर्ट में पुलिस ने बताया है कि उस दिन शाहनवाज रात 9:15 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकले तो रात 10:30 बजे छतरपुर में होने का आरोप सही नहीं हो सकता। वहीं महिला की कॉल डिटेल के अनुसार वह 12 अप्रैल को रात 10:30 बजे द्वारका में थी, ऐसे में जांच में उसका पूरा केस फर्जी पाया गया है। हालांकि इसके बावजूद साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में शाहनवाज के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

हाई कोर्ट ने भी दिया झटका :

साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। हालांकि हाईकोर्ट ने शाहनवाज की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के FIR दर्ज करने के फैसले को बरकरार रखा था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद शाहनवाज ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी,लेकिन उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com