सेशन कोर्ट ने भी खारिज की राहुल गांधी की याचिका
सेशन कोर्ट ने भी खारिज की राहुल गांधी की याचिकाSyed Dabeer Hussain - RE

सेशन कोर्ट ने भी खारिज की राहुल गांधी की याचिका, जानिए अब इस मामले क्या कुछ होगा?

राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। सेशन कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
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राज एक्सप्रेस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। सेशन कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है।

इस फैसले से राहुल को क्या नुकसान?

अगर सेशन कोर्ट मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने पर रोक लगा देता तो इस स्थिति में उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाती। लेकिन सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। ऐसे में राहुल गांधी अब हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं। अगर वहां से भी राहुल गांधी को सफलता नहीं मिलती है तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।

क्या गिरफ्तार होंगे राहुल?

आपको बता दें कि सेशन कोर्ट के फैसले का राहुल गांधी की गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है। सेशन कोर्ट पहले ही इस मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा चुका है। ऐसे में जब तक ऊपरी अदालत में इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक राहुल गांधी इस मामले में गिरफ्तार नहीं होंगे।

चुनाव लड़ पाएंगे?

दरअसल कानून के अनुसार किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर, सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखे तो फिलहाल राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। जब तक अदालत उन्हें दोषी ठहराए जाने पर रोक नहीं लगा देती तब तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अब राहुल गांधी की पूरी उम्मीदें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं।

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