कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से SC का इंकार, हिदायत देते हुए कही यह बात
राज एक्सप्रेस। कर्नाटक हिजाब विवाद (Hijab Controversy) मामले को लेकर कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है। इसको लेकर हाल ही में खबर आई है कि, हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
बता दें कि, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर आज गुरुवार को मेंशनिंग के दौरान छात्राओं के वकील ने सीजेआई से कहा कि, यह मामला बहुत ही अर्जेंट हैं, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा। इस पर जस्टिस रमण ने कहा कि, इस मामले का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाएं।
अदालत ने दिया ये जवाब:
वकील देवदत्त कमल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आप इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश न करें। कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि, परीक्षाओं को हिजाब विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने इस मुद्दों को अनावश्यक तूल न देने का निर्देश दिया है।
ये है पूरा मामला:
जानकारी के लिए आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी महीने में हुई थी। कर्नाटक के उडुपी जिले के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनीं छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने एंट्री देने से मना कर दिया था। कॉलेज प्रशासन ने इसके पीछे ड्रेस कोड में समानता का हवाला दिया था। जिसके बाद छात्राओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब विवाद तूल पकड़ने लगा।
वहीं हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश करने की मांग करने वाली छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों एवं कॉलेजों में हिजाब पर लगे बैन को बरकरार रखा गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि, हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं।
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