दिल्ली, भारत। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में हिरासत में है और अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है, उनकी हिरासत की अवधी बढ़ती जा रही है। अब आज सोमवार को फिर स्पेशल CBI कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है।
सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई :
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ने के चलते उन्हें अभी कुछ और दिन के लिए जेल में ही रहना होगा। दरअसल, आज कोर्ट में जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुने जाने के बाद सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाने का फ़ैसला किया।
इस दौरान कोर्ट में विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया, जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। तो वहीं, इससे पहले न्यायाधीश ने याचिका पर विचार करने से इंकार कर कहा था कि, ''कार्यवाही के दौरान ना तो सत्येंद्र जैन और ना ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था।''
इसके अलावा अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी, जिसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।
जैन पर यह है कथित आरोप :
बता दें कि, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर यह कथित आरोप हैं कि, ''उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा, कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। उनके पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे।''
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