राजस्थान, भारत। देश में महामारी कोरोना की आफत के बीच न जानें क्या-क्या बला जन्म ले रहीं हैं। अब देश में एक और नया ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) नाम का रोग कहर मचा रहा है। इस दौरान अब तक कई राज्यों से इसके कुछ मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में राजस्थान की सरकार ने आज बुधवार को म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) रोग को महामारी घोषित कर दिया।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना की जारी :
दरअसल, देश में धीरे-धीरे अपने पैर पसारते हुए ब्लैक फंगस ने कई राज्यों में एंट्री हो रही है। कोरोना संक्रमण को मात दे चुके कई लोग अब ब्लैक फंगस शिकार हो रहे हैं और ब्लैक फंगस/म्यूकरमाइकोसिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में जानलेवा संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार की राह पर राजस्थान की सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। इस बारे में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सहपठित धारा 4 के तहत म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) को संपूर्ण राज्य में महामारी और अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया गया है।
ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि :
तो वहीं, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोरा द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि, ब्लैक फंगस के कोरोना वायरस संक्रमण के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आने, कोविड-19 व ब्लैक फंगस का एकीकृत व समन्वित उपचार किए जाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
राजस्थान में ब्लैक फंगस से प्रभावित लगभग 100 मामले :
गौरतलब कि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) बीमारी के मामले सामने आने पर चिंता जताई थी। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। राजस्थान में ब्लैक फंगस से प्रभावित लगभग 100 मामले सामने आ चुके हैं और इन मरीजों के उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है, वहां पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार इसका इलाज किया जा रहा है।
बता दें कि, इससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए और इनका पालन नहीं होने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
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