राजस्‍थान सरकार ने अनाथ बालक-बालिकाओं के लिए किए बड़े ऐलान

राजस्‍थान की गहलोत सरकार ने आज कोविड-19 से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बालक-बालिकाओं का सहारा बनने की बात कहते हुए ये बड़े ऐलान किया है...
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राजस्‍थान, भारत। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण अब कम हो रहा है, वरना इस साल, इस वायरस से जबरदस्‍त तबाही मची थी। ये वायरस एक ऐसे काल के रूप में आया कि, कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। इतना ही नहीं कई बच्चों के माता पिता इस महामारी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। इस बीच अनाथ हुए बच्चों के लिए अब राजस्‍थान की गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए इन बच्चों का सहारा बनने की बात कही है।

अनाथ बालक-बालिका को दी जाएगी एकमुश्त सहायता :

दरअसल, राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से एक के बाद लगातार कई ट्वीट साझा करते हुए बताया- अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढाई की सुविधा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा राज्य सरकार बनेगी।

ट्वीट में CM गहलोत द्वारा कही गई बातें-

  • कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना‘ के तहत तत्काल सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक ढ़ाई हजार रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी।

  • कोविड महामारी से प्रभावित निराश्रित युवाओं को ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना‘ के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

  • कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुई कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को ‘अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना‘ का लाभ मिलेगा।

  • इन महिलाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए दो हजार रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा।

  • कोविड-19 महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।

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