सुप्रीम कोर्ट की चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर टिप्पणी : क्या इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक

Supreme Court On Chandigarh Mayor Election : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना करते हुए कहा, इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर टिप्पणी
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हाइलाइट्स :

  • चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी।

  • कोर्ट में अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की बैठक टली।

  • चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश।

नई दिल्ली। लम्बे समय से विवादों में रहे चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ मेयर चुनाव करवाने वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाईं। साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, क्या इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। चुनाव करवाने वाले रिटर्निंग अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यही रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?

सुप्रीम कोर्ट में CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा पंजाब - हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पुनः चुनाव करवाए जाने की याचिका पर कोई राहत देने से इंकार कर दिया था। इण्डिया गठबंधन जिसमें आप और कांग्रेस शामिल है ने रिटर्निंग अधिकारी पर मतपत्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस चुनाव में बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता था।

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों के साथ गड़बड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि, "क्या इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। इस व्यक्ति (रिटर्निंग अधिकारी) पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?"

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि, चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया जाए।

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