उच्च न्यायालय का पंजाब सरकार को तीर्थ यात्रा योजना पर नोटिस, 12 दिसंबर तक देना होगा जवाब
हाइलाइट्स :
याचिका परविंदर सिंह कितना ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से लगाई थी।
हाई कोर्ट ने पूछा, क्या तीर्थ दर्शन जैसी योजना की आवश्यकता है?
याचिकाकर्ता का कहना है कि, इस तरह की योजना से किसी का कल्याण नहीं।
पंजाब। हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर तीर्थ यात्रा योजना पर धन के दुरुपयोग पर 12 दिसंबर तक जवाब मांगा है। इस मामले में याचिका परविंदर सिंह कितना ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि, इस तरह की योजना से किसी का कल्याण नहीं होना है। इसकी जगह जनता के पैसे का उपयोग लोक कल्याण की अन्य योजनाओं में किया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने तीर्थ दर्शन योजना को लेकर पंजाब सरकार से सवाल किये हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि, क्या तीर्थ दर्शन जैसी योजना की आवश्यकता है? इसके लिए किसी ने मांग की थी...आम जनता को नौकरियों की आवश्यकता है इस तरह की योजनाओं की नहीं। इस मामले में पंजाब सरकार को 12 दिसंबर को जवाब फ़ाइल करना होगा। पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी।
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