हाइलाइट्स-
एक विधायक-एक पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर
पंजाब में 'एक विधायक-एक पेंशन' विधेयक को मिली मंजूरी
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने योजना को दी मंजूरी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी जानकारी
पंजाब, भारत। पंजाब से विधायकों की पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने 'एक विधायक-एक पेंशन' योजना को मंजूरी दे दी है। यह फाइल काफी समय से राज्यपाल के पास अटकी हुई थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बात की जानकारी खुद सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने ट्वीट करके दी है।
भगवंत मान ने किया ट्वीट:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, "मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि,राज्यपाल जी ने 'एक विधायक-एक पेंशन' वाले गजट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इससे जनता के टैक्स का बहुत सा पैसा बचेगा।"
जानकारी के लिए बता दें कि, विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इसके बाद, आगे के हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। वर्तमान समय में 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है।
वहीं, नए नियम के तहत अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा, चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर सेवा करते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है, तब वो आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 फीसदी , 10 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी का हकदार होगा।
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