'एयरो इंडिया शो 2023' के लिए बैन हुए नॉनवेज शॉप और रेस्तरां, BBMP ने जारी किया नोटिस
बेंगलुरु, भारत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंगलवार को 'एयरो इंडिया शो 2023' की शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता कर बैठक का आयोजन किया गया था। जिसकी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सराहना भी की गई थी। 'एयरो इंडिया शो' की शुरुआत बेंगलुरु में 13 फरवरी को होने जा रही है। जो एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में 13 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान यहां नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
एयरो इंडिया शो 2023'की शुरुआत :
दरअसल, बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर 13 फरवरी से 17 फरवरी तक 'एयरो इंडिया शो 2023' (Aero India Show 2023) का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन और उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बेंगलुरु नगर निकाय ने 30 जनवरी से 20 फरवरी तक मीट स्टॉल, मांसाहारी होटल और रेस्तरां बंद रखने का आदेश जारी कर दिए हैं। यानी BBMP के आदेश पर यहां सभी मीट स्टॉल, नॉनवेज होटल, चिकन या मछली शॉप और रेस्तरां तक बंद रहेंगे। यह आदेश 30 जनवरी से लागू होगा। सारे नॉनवेज शॉप और रेस्तरां 20 फरवरी तक बंद रहेंगे।
क्यों लिया गया है यह फैसला ?
BBMP के अधिकारियों ने बताया है कि, यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि, सार्वजनिक स्थानों पर मांसाहारी भोजन के चलते पक्षी जमा हो जाते हैं। वह उन्हें खाने के लिए मांस के टुकड़े को लेकर हवा में चारों तरफ उड़ान भरते हैं। जब एयर इंडिया शो होगा तब कई विमान हवा में अपना कौशल दिखाएंगे। ऐसे में यदि पक्षी हम में उड़ते रहे तो, वह विमान से टकरा सकते हैं। ऐसे में पक्षियों की जान तो जाएगी ही, साथ ही विमान दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। पक्षियों और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
BBMP ने जारी किया नोटिस :
बेंगलुरु नगर निकाय ने द्वारा जारी पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (BBMP) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि, 'येलहंका वायु सेना स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी व्यंजन परोसने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। एयरो इंडिया शो 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। वायु सेना स्टेशन, येलहंका में 30 जनवरी से 20 फरवरी तक यह आम जनता, मांस स्टॉलों, मांसाहारी होटलों और रेस्तरां के मालिकों के नोटिस में है कि, सभी मांस/चिकन/मछली की दुकानों को बंद कर दिया जाए और 10 किमी के दायरे में मांसाहारी व्यंजन परोसने/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसका कोई भी उल्लंघन बीबीएमपी अधिनियम -2020 और भारतीय विमान नियम 1937 के नियम 91 के तहत सजा का पात्र होगा।'
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।