नवजोत सिद्धू आज नहीं कर रहे सरेंडर
नवजोत सिद्धू आज नहीं कर रहे सरेंडरSocial Media

नवजोत सिद्धू आज नहीं कर रहे सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन की दायर

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 34 साल पुराने रोडरेज केस में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्तों का समय मांगा है।
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पंजाब, भारत। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आज (शुक्रवार, 20 मई) को 34 साल पुराने रोडरेज केस में पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्‍होंने आज सरेंडर न करते हुए इसके लिए टाइम मांगा है।

स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला :

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में नवजोत सिद्धू की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से यह कहा गया है- इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा :

इस दौरान जस्टिस ए. एम खानविलकर की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, "यह पुराना मामला है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, इसलिए कुछ हफ्तों का वक्त चाहिए होगा।''

मामले की फाइलिंग उनके पास नहीं है, ऐसे में चीफ जस्टिस के सामने याचिका दायर करनी चाहिए।

जस्टिस ए एम खानविलकर

सिद्धू की अर्जी का विरोध :

हालांकि, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यह नहीं बताया है कि, सिद्धू को स्वास्थ्य की क्या दिक्कतें हैं, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार, नवजोत सिद्धू के लीवर में दिक्कत है। इधर सिद्धू की अर्जी का पीड़ित के वकील ने विरोध किया और कहा कि, ''मामला पुराना है और अब जाकर न्याय मिला है। 34 साल का मतलब यह नहीं है कि, अपराध मर जाता है। अब फैसला सुनाया गया है, तो उन्हें फिर से 3-4 हफ्ते चाहिए। समय देने पर विचार करना अदालत का विवेक है।''

जस्टिस ने सिद्धू के वकील को अर्जी दाखिल करने को कहा :

तो वहीं, जस्टिस ए.एम खानविलकर द्वारा सिद्धू के वकील को अर्जी दाखिल करने और CJI के समक्ष बेंच के गठन के लिए मेंशन करने को कहा गया है।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते दिन गुरुवार को ही 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है, इसके लिए उनको आज सरेंडर करना था।

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