रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों-टीचरों को मिली ये बड़ी राहत, सरकार ने जारी किया आदेश
राज एक्सप्रेस। इन दिनों देशभर में रमजान (Ramadan) का त्योहार मनाया जा रहा है। मुसलमानों ने चांद देखने के बाद 3 अप्रैल से रोजा रखना शुरू कर दिया है। इसी बीच सभी मुस्लिम कर्मचारियों, टीचरों, ठेका कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है।
बता दें कि, आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय / स्कूल छोड़ने की अनुमति दी है। सरकार इस मामले में एक आदेश जारी किया है।
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, आंध्र प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में मुस्लिस कर्मचारियों को रमजान के दिनों में 1 एक घंटे पहले ऑफिस से छुट्टी मिलेगी।
दिल्ली जल बोर्ड ने आदेश जारी कर लिया वापस:
इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने भी एक ऐसा ही आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही, आदेश वापिस ले लिया था। बता दें, राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के जल बोर्ड ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देते हुए 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने की घोषणा की थी। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया है।
इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें कहा गया कि, रमजान के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को दी जाने वाली शॉर्ट लीव के निर्णय को तत्काल रूप से वापस लिया जाता है।
जानकारी के लिए बता दें कि, मुस्लिम धर्म को मानने वाले रमजान के पवित्र महीने में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एक महीने के रोजा रखते हैं और वो 14 घंटे तक न तो कुछ खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं और फिर शाम को वे खाना खाकर अपना रोजा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है।
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