मनी लॉन्ड्रिंग केस: नवाब मलिक को बड़ा झटका, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
मुंबई, भारत। एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि, मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिशों में शामिल थे।
विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कही यह बात:
विशेष न्यायाधीश राहुल एन.रोकडे ने अपने आदेश में कहा है कि, "नवाब मलिक ने D-कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि, इसी से जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि, "आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं, इसलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी हैं।"
जानकारी के लिए बता दें कि, अदालत ने मलिक और 1993 बम धमाकों के आरोपी शाहवाली खान के खिलाफ भी प्रक्रिया जारी है, उनका नाम भी इस मामले में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि, आरोपी नवाब मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची।
बता दें कि, बीते हफ्ते मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को हेल्थ के आधार पर अस्थायी जमानत देने से इंकार कर दिया था, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी। अदालत ने मलिक को उस चिकित्सक के पास नहीं ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार भी लगाई, जो शुरू से मलिक का इलाज कर रहे हैं। मलिक ने दावा किया था कि, वह किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं।
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