सुप्रीम कोर्ट करेगा महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

SC Will Hear The Petition Challenging Order Of Maharashtra Speaker : उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु द्वारा याचिका दायर कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट करेगा महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट करेगा महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाईRaj Express
Published on
Updated on
2 min read

हाइलाइट्स :

  • मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की दलील अदालत के सामने पेश।

  • स्पीकर ने शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था।

  • सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की मामले की सुनवाई।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मामले का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की दलील अदालत के सामने पेश की है। पिछले दिनों महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र स्पीकर के इसी फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। ठाकरे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का जिक्र करते हुए कहा कि, इसे सूचीबद्ध किया जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।

उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु द्वारा याचिका दायर कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई थी। 10 जनवरी को दिए फैसले में स्पीकर ने सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था। साथ ही, शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर भी सवाल उठाया गया है, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था।

बता दें कि, इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों नोटिस जारी करने के बाद 2 हफ्ते में जवाब मांगा था।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com