सुप्रीम कोर्ट ने NCP नेता नवाब मलिक को दी जमानत
हाइलाइट्स :
सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत देकर दी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी
जमानत देने पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई
दिल्ली, भारत। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि, आज शुक्रवार (11 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत दे दी है।
मेडिकल आधार पर 2 महीने की दी अंतरिम जमानत :
एनसीपी नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जेल में थे। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देकर बड़ी राहत दी है। नवाब मलिक 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि, मलिक गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। हम चिकित्सा शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं और मामले की योग्यता में नहीं जा रहे हैं।"
हालांकि, कोर्ट द्वारा मेडिकल आधार पर जमानत देने के फैसले पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, हमें चिकित्सा आधार पर नवाब मलिक को जमानत देने से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें दो महीन के लिए बेल दे दीजिए।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में नवाब मलिक को पिछले साल 2022 में फरवरी महीने में अरेस्ट किया था, वे न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
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