शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में आया फैसला, राहुल नार्वेकर बोले- उन्हें शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं
हाइलाइट्स :
शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला सुनाया
राहुल नार्वेकर ने कहा, शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य होगा
शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता: राहुल नार्वेकर
महाराष्ट्र, भारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में आज बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। इस दौरान उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए CM एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि, उन्हें शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं।
शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य होगा :
इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि, ''शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य होगा। 2018 का संविधान इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं। इस तरह शिंदे गुट की शिवसेना ही मान्य।''
दोनों पार्टियों (शिवसेना के दो गुट) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई सहमति नहीं है। दोनों दलों के नेतृत्व संरचना पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं... मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं-
मेरे सामने मौजूद सबूतों और रिकॉर्डों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि, वर्ष 2013 के साथ-साथ वर्ष 2018 में भी कोई चुनाव नहीं हुआ था। हालांकि, मैं स्पीकर के रूप में 10वीं धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हूं।
अनुसूची का क्षेत्राधिकार सीमित है और यह वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीआई के रिकॉर्ड से आगे नहीं जा सकता है और इसलिए मैंने प्रासंगिक नेतृत्व संरचना का निर्धारण करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया है।
उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, मुझे लगता है कि शिव सेना की नेतृत्व संरचना परिलक्षित होती है ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध दिनांक 27 फरवरी 2018 के पत्र में प्रासंगिक नेतृत्व संरचना है जिसे यह निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सा गुट वास्तविक राजनीतिक दल है।
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