अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में 21 नवम्बर को पुनः होगी वोटिंग, निर्वाचन आयोग ने दिए आदेश
हाइलाइट्स :
मतदान केंद्र - 71-किशुपुरा नंबर-3 में फिर से वोटिंग कराने का आदेश।
मुनादी पिटवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी।
पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को देना अनिवार्य।
Re-Polling in Ater Assembly : भिंड। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवम्बर को संपन्न हो गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 71-किशुपुरा नंबर-3 में फिर से वोटिंग कराने का आदेश जारी किया है। इसके तहत इन दोनों मतदान केंद्रों में आगामी 21 नवम्बर को फिर से वोटिंग कराई जाएगी, जिसके लिए मुनादी पिटवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी किये गए है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार, इन मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान मंगलवार 21 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 21 नवम्बर को मॉकपोल सुबह 5:30 बजे प्रारंभ होगा। इसके लिए मतदान दल सामग्री सहित 20 नवम्बर को रवाना होंगे। पुनर्मतदान में अमिट स्याही मतदाताओं के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली में लगायी जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान कराने के पूर्व मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण देने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से देने एवं मतदान केंद्र के क्षेत्र में मुनादी करवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी भारत निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भिंड और रिटर्निंग आफिसर अटेर विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं।
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