हाइलाइट्स :
दूध की सप्लाई केवल प्रात: 10 बजे तक की जा सकेगी
पीएससी के छात्रों को शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की रहेगी छूट
इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को रहेगा लॉकडाउन
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर, मध्यप्रदेश। ठीक एक साल बाद फिर शहर वासियों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से शुरू हुआ लॉकडाउन का सिलसिला इस साल भी रविवार से शुरू हो गया है। अब आगामी आदेश तक हर रविवार को रहेगा। लगातार बढ़ते कोरोना केस के कारण शासन को यह फैसला लेना पड़ा है। यदि स्थिति नहीं संभली तो और भी कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।
राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु इंदौर शहर में रविवार को लॉकडाउन रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन के निेर्देशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखने हेतु कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा पूर्व में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक इन्दौर शहर में दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं, उक्त आदेश को यथावत रखते हुए कोविड मरीजों की दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों को रहेगी छूट :
जारी आदेशानुसार इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अर्थात शनिवार की रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिकों, कर्मियों एवं गतिविधियों पर नही लगेंगे तथा औद्यौगिक ईकाईयों के क'चे माल तथा तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। चिकित्सा सुविधा हेतु तथा बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/बस स्टैंड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी, किन्तु शहर में अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहेगी। पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगी छात्रों की सुविधा हेतु पी.एस.सी कार्यालय की मांग अनुसार आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर एआईसीटीएसएल द्वारा चलाया जा सकेगा।
बाहर की बसें आ सकेंगी शहर में :
इन्दौर शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे- बसों को शहर के अन्दर बाहर आने-जाने की छूट रहेगी। उक्त लॉकडाउन की अवधि में समस्त अस्पताल, दवाईयों की दुकानें खुल सकेंगी। दूध की सप्लाई रविवार को केवल प्रात: 10 बजे तक की जा सकेगी। इन्दौर शहर की समस्त मंडियां जैसे- चोईथराम मंडी, छावनी एवं लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी तथा फल/सब्जी के ठेले/दुकान, राशन की दुकान आदि रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
ट्रांसपोर्ट की गाडिय़ां नहीं हो सकेगी लोडिंग-अन लोडिंग :
विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहामंडी, सियागंज, देवास नाका आदि भी हर शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, किन्तु सप्ताह के अन्य दिनों में यह ट्रांसपोर्ट नगर लोडिंग/अन-लोडिंग का कार्य रात्रि 10 बजे के बाद भी कर सकेंगे। ताकि सप्ताह के अन्य दिनों में व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। ट्रासपोर्ट नगर भी सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
परीक्षा में शामिल होने वालों को छूट :
पीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र रविवार को काफी संख्या में इन्दौर शहर में आयेगे। इन परीक्षाओं का एडमिशन कार्ड दिखाकर यह छात्र अपने पालकों के साथ खुद के वाहन अथवा सार्वजनिक परिवहन बस/ट्रेन से बे रोक-टोक इन्दौर शहर में आ/जा सकेंगे। समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिनकी कोविड हेतु थानावार अथवा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ डयूटी लगी है, वह इस लॉकडाउन को रविवार सुबह से ही प्रभावशील करेंगे।
बंद रहेंगे क्लब, बगीचे :
रविवार को समस्त क्लब, बगीचे आदि प्रात: से ही बंद रहेंगे। शहर में अनावश्यक रूप से आवाजाही आमजन के द्वारा नहीं की जा सकेगी। अगर पुलिस द्वारा यह पाया जाता है कि अनावश्यक रूप से किसी के द्वारा आवाजाही की जा रही है, तो उस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पम्प लॉकडाउन अवधी (शनिवार 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक) में बंद रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
मीडियाकर्मियों को रहेगी छूट :
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान मीडियाकर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये छूट रहेगी। प्रतिबंधात्मक अवधि में आवाजाही के लिये उन्हें अपने साथ अपने मीडिया संस्थान द्वारा दिया गया परिचय पत्र साथ रखना होगा। इसी तरह हॉकर्स को समाचार पत्रों के वितरण के लिये भी छूट रहेगी।
लॉकडाउन में अनुमति लेकर किए जा सकेंगे विवाह :
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि रविवार को इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान होने वाले विवाह की अनुमति संबंधित एसडीएम दे सकेंगे। वधू पक्ष के 20 और वर पक्ष के 20 लोगों के साथ पांच अन्य जिनमें पुजारी इत्यादि रहेंगे की ही अनुमति दी जाएगी। अनुमति के लिए नाम लिखित में देने होंगे।
अवकाश के दिनों में अब नहीं खुलेंगे पंजीयन कार्यालय :
कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिये रविवार को घोषित किये गये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि 21 एवं 28 मार्च को जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक कार्यालय अब नहीं खुलेंगे। ज्ञात रहे की पूर्व में राजस्व वृद्धि के लिये अवकाश के दिनों में पंजीयन कार्य हेतु जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये थे। प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल, इन्दौर और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।