मध्यप्रदेश में अवैध शराब पर सख्त कानून, जानिए Shivraj Cabinet के अहम फैसले

भोपाल, मध्यप्रदेश: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जानिए Shivraj Cabinet के अहम फैसले
जानिए Shivraj Cabinet के अहम फैसलेSyed Dabeer Hussain - RE
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भोपाल, मध्यप्रदेश। हर मंगलवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होती है, आज भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया।

मंगलवार को मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक :

बता दें कि आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ प्रारम्भ हुई, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।

मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की दी जानकारी

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी दी है, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा- मध्यप्रदेश में अवैध शराब पर सख्त कानून।

शिवराज कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी

मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी, आज शिवराज कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया- मध्यप्रदेश में अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 का Cabinet ने आज अनुमोदन किया है। नई नीति में हैरिटेज मदिरा की एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है, ऐसी शराब जिनके सेवन से जान चली जाती है उसमें दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

उद्योगों के निवेश बढ़ाने की प्रस्ताव को दी मंजूरी

वही मध्यप्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, बता दें कि MSME के लिए वर्तमान में केवल 10 करोड़ के प्लांट और 5 करोड़ के निवेश वाले उद्योग ही इस दायरे में आते हैं, मिश्रा ने बताया- इस सीमा को बढ़ाया गया है। अब 50 करोड़ के प्लांट व 250 करोड़ का कारोबार करने वाले उद्योग को MSME की श्रेणी में रखने का फैसला किया गया है।

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

  • डायल 100 की सेवाएं 2025 से बढ़ाकर 2027 तक बढ़ाया गया।

  • बीना रिफाइनरी के सहयोग से बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल का संचालन।

  • सिंगरौली में नया आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति।

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