राज एक्सप्रेस। प्रदेश में लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में आयुसीमा के प्रावधान में अब राज्य सेवा आयोग ने बदलाव किया है, प्रावधान के अनुसार आयुसीमा की गणना 1 जनवरी 2019 के तहत की जाएगी जिससे कई उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में आयुसीमा को लेकर उम्मीदवारों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विभाग के एसीएस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री सिंह ने दिए निर्देश :
इस संबंध में कैबिनेट के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को आयुसीमा में बदलाव करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि, इस त्रुटि को जल्द सुधारा जाए और आयुसीमा की गणना 1 जनवरी 2019 की स्थिति में की जाए।
दरअसल परीक्षा के जारी विज्ञापन में आयुसीमा को लेकर परीक्षा से वंचित रहने वाले उम्मीदवारों ने विरोध जताते हुए कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की थी।
कई उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा :
इस निर्देश से परीक्षा से वंचित रहने वाले कई उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। प्रावधान के अनुसार आयुसीमा की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर आंकलित होने से आरक्षित वर्ग के लिए लागू छूट को छोड़कर 21- 40 वर्ष के उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
हाल ही में राज्य लोकसेवा आयोग ने 14 नवंबर को 330 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। विज्ञापन में जारी आयुसीमा के फार्मूले को लेकर उम्मीदवारों ने आपत्ति जताते हुए विरोध शुरू किया था।
उम्मीदवारों ने कहना था कि, जब परीक्षा 2019 की है तो आयु की गणना 2020 के आधार पर कैसे की जा रही है?
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