शहडोल, मध्य प्रदेश : रसपुर से दो, लोढ़ी से एक पोकलेन जब्त
शहडोल, मध्य प्रदेश। खनिज विकास निगम ने जिले की 50 खदानों का ठेका नरसिंहपुर की वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है। मानसून सीजन में प्रतिबंध के बावजूद कंपनी के कारिंदों के द्वारा नदी में पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन और परिवहन कराया जा रहा था। मामला कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सतेन्द्र कुमार शुक्ला के संज्ञान में आने के बाद खनिज अधिकारी सुश्री फरहत जहां के नेतृत्व में कार्यवाही के लिए टीम का गठन किया गया था। बीते दो दिनों से चल रही ताबड़तोड़ कार्यवाही में राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग ने कई वाहन पकड़े थे, तीन पोकलेन मशीन भी पकड़ कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गई है।
रसपुर से दो पोकलेन जब्त :
संयुक्त दल ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए रसपुर स्कूल के पास से दो पोकलेन मशीन को जब्त करते हुए ब्यौहारी थाने में खड़ा कराया है, अंधेरे में ठेका कंपनी के कारिंदों के द्वारा नदियों से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। जबकि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रेत उत्खनन के स्थाई प्रबंधन हेतु गाइड लाईन जारी की गई है, जिसमें 1 अक्टूबर तक रेत का उत्खनन, परिवहन और भण्डारण नहीं किया जा सकता। एनजीटी, सिया और राज्य शासन के नियमों विपरीत कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा था, पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पोकलेन मशीन जब्त की है।
लोढ़ी की मशीन पहुंची थाना :
बीते दिनों खुद कमान सम्हालते हुए खनिज अधिकारी सुश्री फरहत जहां ने गोहपारू तहसील के लोढ़ी से पोकलेन मशीन जब्त की थी, लेकिन किसी कारणवश मशीन थाना नहीं पहुंच पाई थी, मंगलवार को उक्त मशीन को भी गोहपारू थाने में शासकीय अभिरक्षा में खड़ा कराया है, की गई सभी कार्यवाही में खनिज निरीक्षक सुरेश कुलस्ते, प्रभात पट्टा, अनुविभाग के एसडीएम, तहसीलदार, संबंधित थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे।
इनका कहना है :
जब्त की गई तीनों मशीनों को पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है, नवीन रेत नियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जायेगा।
सुश्री फरहत जहां, खनिज अधिकारी, शहडोल
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